ग्राम पंचायत सरोदा के सरपंच को धारा 40 के तहत पद से पृथक करने का आदेश | @NeemuchToday

नीमच टूडे न्यूज़ | जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर द्वारा म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत सरोदा के सरपंच कालूराम धाकड़ को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है, कि सरपंच कालूराम धाकड़ द्वारा अपने पदीय कर्तव्‍यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई। ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्य ऐसे ठेकेदार को सौपे, जिनके द्वारा निर्माण कार्य में उपयंत्री के निर्देशों की अनदेखी की गई और घटियां निर्माण सामग्री का उपयोग कर घटिया निमार्ण कार्य किया गया।

सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर शासकीय धन राशि का दुरूपयोग किया गया। इस पर जिला पंचायत सी.ई.ओ.द्वारा जनपद सी.ई.ओ. के प्रतिवेदन पर सरोदा के सरपंच श्री कालूराम धाकड़ को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया हैं।

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