नीमच टूडे न्यूज़ | पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोग सतर्कता बरतें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जिले में कोई भी भ्रामक, अफवाह फैलाने वाला या तनाव उत्पन्न करने वाला संदेश सोशल मीडिया (जैसे Facebook, WhatsApp, Instagram आदि) पर प्रसारित न करें। ऐसे संदेश भेजने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- ग्रुप एडमिन रहें सतर्क
WhatsApp ग्रुप एडमिन से अपेक्षा की गई है कि वे अपने ग्रुप में फैलाई जा रही हर जानकारी पर नजर रखें। अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों को तुरंत ग्रुप से हटाकर पुलिस को सूचित करें।
- अनजान लिंक या एप्लिकेशन से रहें दूर
किसी भी संदिग्ध लिंक या .apk फाइल पर क्लिक न करें। एप केवल आधिकारिक एप स्टोर से ही डाउनलोड करें।
- कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
बिना अनुमति के कोई भी सामाजिक या धार्मिक आयोजन न किया जाए।
- होटल, लॉज, मकान मालिक रहें चौकन्ना
होटल व लॉज संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहाँ रुकने वाले हर व्यक्ति की वैध पहचान व जानकारी दर्ज करें। मकान मालिकों को भी किरायेदार की सूचना पास के पुलिस थाने में देना आवश्यक होगा।
- कियोस्क संचालकों को संदिग्ध लेन-देन पर निगाह रखने के निर्देश
ऑनलाइन भुगतान केंद्रों पर आने वालों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाए। किसी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए।
- व्यापारियों को कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को देनी होगी
सभी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों के वैध दस्तावेजों के साथ उनकी जानकारी पुलिस थाने में देना अनिवार्य है।
- पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक
किसी भी ग्राहक को खुले में पेट्रोल या डीजल न बेचा जाए।
- संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें
यदि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत नीमच पुलिस कंट्रोल रूम (7049101042 / 07423-228000) या नजदीकी थाने पर संपर्क करें।
नीमच पुलिस का यह प्रयास नागरिक सुरक्षा और सामुदायिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आमजन से अपेक्षा की जाती है कि वे सजग रहकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
सिम विक्रेता/POS Agent के हेतु नीमच पुलिस की एडवाईजरी
सही पहचान की पुष्टि करें (Know Your Customer & KYC) (ग्राहक का Aadhaar, वोटर ID, पासपोर्ट, या अन्य वैध दस्तावेज की जांच करें, केवल E-KYC या डिजिटल KYC के माध्यम से सिम जारी करें, ग्राहक की फोटो KYC ऐप से तुरंत खींचना अनिवार्य है, पहले से सेव की गई फोटो या डॉक्युमेंट अपलोड नहीं करें।
बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक (आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है, ग्राहक स्वयं उपस्थित होना चाहिए, किसी और व्यक्ति की बायोमेट्रिक से सिम देना गैरकानूनी है)
एक ग्राहक को सीमित सिम जारी करें (एक ग्राहक को एक पहचान पर बल्क सीम कार्ड नहीं देवें, अधिक सीम जारी करने पर एजेंट की जिम्मेदारी तय होगी।
सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट में सतर्कता (सिम खोने की स्थिति में नया सिम देने से पहले सही तरीके से पुलिस रिपोर्ट, KYC और पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि करें, सिम स्वैप का दुरूपयोग वित्तीय धोखाधड़ी में होता है, इसलिए सावधानी जरूरी है)
संदिग्ध ग्राहक या ट्रांजेक्शन की सूचना दें (अगर कोई ग्राहक बार-बार सिम बदलता है, फर्जी नाम देता है, या जल्दी-जल्दी सिम एक्टिवेट करता है, तो इसकी जानकारी पुलिस या टेलीकॉम ऑपरेटर को दें)
सभी सिम रिकॉर्ड रखें (ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, ID नंबर, फोटो, आदि सुरक्षित रिकॉर्ड में रखें, ये रिकॉर्ड कम-से-कम 2 वर्ष तक सुरक्षित रखें)
सिक्योरिटी अलर्ट (POS एजेंट का ID अगर किसी फर्जी एक्टिवेशन में इस्तेमाल होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जैसे FIR, टर्मिनेशन और जुर्माना)
अनधिकृत सॉफ्टवेयर या प्रक्रियाओं से बचें (किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या टूल से सिम एक्टिवेशन करना मना है, सिर्फ कंपनी द्वारा अनुमोदित टर्मिनल या ऐप का ही प्रयोग करें)