PM Awas Yojana: - प्रधानमंत्री आवास की पात्रता सूची ,पंचायतों के सूचना पटल पर चस्‍पा करें- जिला पंचायत सीईओं ने सभी जनपद सीईओं को दिए निर्देश...| @NeemuchToday

नीमच टुडे न्यूज़ | जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्‍णव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कई ग्रामीणजन आवास की मांग के लिए जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कई को यह जानकारी नहीं होती कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है या नहीं, और यदि है तो किस क्रमांक पर दर्ज है। इसी समस्या को देखते हुए, वैष्‍णव ने जनपद सीईओं नीमच, जावद, और मनासा को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची स्थायी रूप से चस्पा करें और इसके साथ ही 2024 के आवास सर्वे की पात्रता शर्तें भी चस्पा करवाएं।

इसके अलावा, वैष्‍णव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस 2024 सर्वे की शुरुआत की गई है। इस सर्वे के माध्यम से पात्र परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। आवास प्लस 2018 की सूची का अद्यतन किया जाएगा और 10 नए बहिष्करण मानदंडों के आधार पर पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।

सर्वे में विशेष मानदंडों का पालन
सर्वे के दौरान पक्के मकानों (पक्की छत और/या पक्की दीवारों वाले) में रहने वाले सभी परिवारों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 2 या उससे अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवार भी इस सूची से बाहर होंगे।

स्वतः बहिष्करण के लिए ये मानदंड
सर्वे में शामिल परिवारों को 10 प्रमुख मापदंडों के आधार पर स्वतः बाहर किया जाएगा। इनमें मोटर चालित वाहन, मशीनीकृत कृषि उपकरण, उच्च क्रेडिट सीमा वाले किसान, सरकारी कर्मचारियों के परिवार, उच्च आय वाले परिवार, और बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के मालिक परिवार शामिल हैं।

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