नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच बकाया प्रॉपर्टी लोन के मामले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नीमच में सख्त रुख अपनाते हुए दो व्यावसायिक दुकानों पर भौतिक कब्जा ले लिया। यह कार्रवाई सीजेएम न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में सरफेसी एक्ट 2002 के तहत की गई। जानकारी के अनुसार, एलआईसी कार्यालय गेट के सामने स्थित मल्टी के प्रथम तल की दो दुकानों पर जगदीश चंद्र रामचंद्र बेरवा और शिव शक्ति पात्र भंडार के नाम से 50-50 लाख रुपये का प्रॉपर्टी लोन लिया गया था, जिसमें 20-20 लाख रुपये की किश्तें बकाया थीं। कई बार नोटिस और व्यक्तिगत संपर्क के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत 60 दिन का वैधानिक नोटिस देने के बाद बैंक ने प्रतीकात्मक कब्जा लेकर ताले तोड़ दिए। कार्रवाई के दौरान बैंक अधिकारी, लीगल टीम और पुलिस बल मौजूद रहे। भीड़ ने घटनाक्रम को देखा। इसे बड़े बकायादारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।