डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा, नीमच एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला | @NeemuchToday

 

नीमच टुडे न्यूज़ | शहर की विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडाचूरा की अवैध तस्करी के मामले में आरोपी गोपाल मीणा (25 वर्ष, निवासी हैदरवास, जिला मंदसौर) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार शाम विशेष न्यायाधीश जितेन्द्रकुमार बाजोलिया ने सुनाया।

जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती और कार्यालय के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया कि यह मामला 13 जून 2019 का है। उस दिन उपनिरीक्षक नागेश यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी गोपाल मीणा अपनी सफेद महिंद्रा पिकअप (एमपी 14 जीसी 0421) में डोडाचूरा छिपाकर नारायणगढ़ से राजस्थान ले जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने हर्कियाखाल फंटा फोरलेन पर नाकाबंदी की और वाहन को रोका।

तलाशी में लहसुन के 65 कट्टों के नीचे छिपे 7 प्लास्टिक कट्टों में भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। संपूर्ण विवेचना के बाद गोपाल मीणा और फरार आरोपी कंवरलाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 25 एवं 29 के तहत अपराध सिद्ध पाया गया। शासन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह कठोर सजा सुनाई।

Top