नीमच टुडे न्यूज़ । जिले में आगामी 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मद्देनजर संभावित बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा उड़न दस्ता गठित किया गया है, जिसमें एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ, परियोजना अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हैं। यह टीम बाल विवाह रोकने के लिए निगरानी रखेगी और सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। आंगनवाड़ी स्तर पर नाबालिग बालक-बालिकाओं की सूची तैयार की जा रही है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस, केटरिंग, बैंड, धर्मगुरु सहित सेवा प्रदाताओं को जागरूक कर बाल विवाह में सहयोग नहीं करने की अपील की जाएगी। जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन 1098, 181 और 112 का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि समय रहते सूचना देकर बाल विवाह रोका जा सके