नीमच टूडे न्यूज़ | खेत की पाणत की पाइप तोड़ने के विवाद में लट्ठ से हमला कर फरियादी का हाथ तोड़ने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1500 के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि में से ₹1500 आहत को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश भी पारित किया गया।
प्रकरण की जानकारी देते हुए शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ राजेन्द्र नायक ने बताया कि यह घटना 30 दिसंबर 2018 को दोपहर लगभग 12 बजे की है। फरियादी मुकेश मीणा, ग्राम गमेरपुरा निवासी, अपने खेत में पाणत कर रहा था। इसी दौरान उसका पुत्र अनिश उसे बुलाने आया। दोनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी बसंतीलाल पिता रामलाल उम्र 29 वर्ष ने रास्ता रोकते हुए आरोप लगाया कि फरियादी के बेटे ने उसकी पाणत की पाइप तोड़ दी है।
विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लट्ठ से हमला कर मुकेश मीणा की दाहिनी कलाई तोड़ दी। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया।