नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा विशेष सतर्कता के चलते गाडोलिया बस्ती में दो नाबालिग बालिकाओं के विवाह की तैयारी को रोक दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच में विवाह की पुष्टि हुई। इसके बाद महिला एवं बाल विकास, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। परिजनों से लिखित शपथ पत्र लिया गया कि बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं किया जाएगा। मौके पर पंचनामा तैयार कर वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों ने आमजन से बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकने में सहयोग करने की अपील की।