नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा तीन स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान और गारंटी फीस में सहायता दी जाएगी। संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण इकाई के लिए 50 लाख और सेवा व खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष, न्यूनतम 8वीं पास तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होना आवश्यक है। इन योजनाओं में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक मिलेगा। वहीं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। जिला प्रशासन ने पात्र युवाओं से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।