नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 69 हजार 414 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। खनिज विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिना रॉयल्टी खंडा पत्थर परिवहन करते पाए गए ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZB5779 के मालिक बाबूलाल लौहार पर 13 हजार 414 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं ग्राम सेमली इस्तमुराम में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में रेत परिवहन करने पर ट्रैक्टर मालिक लालसिंह राजपूत पर 28 हजार 750 रुपये तथा ग्राम सावन में बिना रॉयल्टी मुरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में ट्रैक्टर मालिक लालसिंह जीतमल पर 27 हजार 250 रुपये की शास्ति लगाई गई। सभी मामलों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माना राशि शासकीय कोष में जमा होने के बाद ही जब्त वाहनों को मुक्त किया जाए।