नीमच टुडे न्यूज़ | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने दीपावली पर्व हेतु अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक आवेदक 6 अक्टूबर तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।लाइसेंस वितरण 16 से 23 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। आतिशबाजी दुकानों हेतु सुरक्षित स्थान का चयन उपयुक्त अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जो आबादी क्षेत्र से दूर होगा।दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी, अग्निरोधक सामग्री से बने शेड, अग्निशमन व्यवस्था, तथा विक्रय स्थल पर सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रहेंगे। किसी भी स्थिति में आबादी क्षेत्र में विक्रय या भंडारण नहीं किया जाएगा।नियमों के उल्लंघन पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिले में पर्व के दौरान कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेगा।