नीमच टुडे न्यूज़। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा ने मकर संक्रांति पर्व के दौरान जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बनी चायनीज डोर (मांझा) के निर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद और उपयोग पर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चायना मांझे का उपयोग पशु-पक्षियों और आमजन दोनों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, क्योंकि इसकी अत्यधिक मजबूती के कारण पतंगबाजी के दौरान पक्षी इसमें उलझकर घायल हो जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही यह धागा सड़क पर चलने वाले लोगों, खासकर दुपहिया वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटना का कारण बनता है, जिससे गंभीर चोटें लगने के मामले सामने आ रहे हैं। मीडिया व नागरिकों द्वारा इस समस्या की लगातार शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने इसे जन-हित में आवश्यक कदम बताया है। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति के निकट होने और बड़ी संख्या में पतंगबाजी की संभावना को देखते हुए जन-जीवन, कानून-व्यवस्था एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव रोकने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।