नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच जिले में परीक्षाओं के दौरान छात्रों की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत अब जिले में लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर कड़ी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, अब किसी भी शादी, पार्टी, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, डीजे या बैंड बजाने के लिए पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति इन उपकरणों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति मिलने की स्थिति में भी एक कार्यक्रम में अधिकतम दो मध्यम आकार के लाउडस्पीकर या डीजे ही बजाए जा सकेंगे। साउंड सिस्टम किराए पर देने वाले संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे एक आयोजन के लिए दो से अधिक साउंड मशीनें उपलब्ध न कराएं। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शोर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने प्रेशर हॉर्न के स्टॉक और बिक्री पर भी रोक लगा दी है। कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम छात्रों के हित और शांत वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी है।