नीमच टुडे न्यूज़ | जिले में बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पोखरदा में प्रस्तावित बाल विवाह को समय रहते रुकवा दिया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव के निर्देश पर जिलेभर में विशेष निगरानी रखी जा रही है।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अंकिता पंड्या ने बताया कि एसडीएम मनासा किरण आंजना के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि बालक की आयु 19 वर्ष है, जो विवाह योग्य नहीं है। टीम ने परिजनों को समझाइश देकर विवाह को तत्काल रुकवाया और पंचनामा तैयार किया। परिवार ने लिखित आश्वासन दिया कि बालक के 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सहायक संचालक वैभव बैरागी, पुलिस उपनिरीक्षक तेजराम सिसोदिया, पर्यवेक्षक किरण कामदार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। प्रशासन की इस तत्परता से एक संभावित बाल विवाह टल गया।