नीमच टूडे न्यूज़ । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. रेखा मरकाम की अदालत ने आठ वर्ष पुराने एक मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सुनिल पिता बद्रीलाल गुर्जर, उम्र 38 वर्ष, निवासी जीरन, जिला नीमच को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323 के अंतर्गत 3 माह के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला दिनांक 25 फरवरी 2017 का है। दोपहर लगभग 3 बजे फरियादी प्रभुलाल मीणा अपने साथी किशोर बंजारा व मुकेश भील के साथ रावण मगरा, जीरन स्थित शराब दुकान पर गया था। वहां मोटरसायकल खड़ी करने की बात को लेकर आरोपी सुनिल गुर्जर से कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। आरोपी ने लोहे की रॉड से तीनों पर हमला कर दिया, जिससे फरियादी प्रभुलाल का पैर फ्रैक्चर हो गया तथा अन्य दोनों को भी चोटें आईं। घटना के समय उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
इस घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना जीरन में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा तीनों आहतगण सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक द्वारा की गई।