नीमच टुडे न्यूज़ | दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामलों में सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि यादव बार-बार तय किए गए भुगतान की समयसीमा पूरी नहीं कर पाए।यह मामला Section 138 के तहत दर्ज था, जिसमें यादव और उनकी पत्नी पर कंपनी के चेक भुगतान न करने का आरोप था। पहले उन्हें छह महीने की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने निलंबित किया था ताकि समझौता हो सके।अदालत ने अब पहले दिया गया सुरक्षा आदेश रद्द कर दिया है और कहा कि राजपाल यादव 4 फरवरी 2026 तक जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करें। जमा राशि शिकायतकर्ता कंपनी को दी जाएगी। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।राजपाल यादव को हाईकोर्ट की चेतावनी,चेक बाउंस मामलों में सरेंडर का दिया आदेश