नीमच में अवैध खनिज परिवहन पर कड़ा प्रहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने 7 प्रकरणों में 4.82 लाख की शास्ति लगाई | @NeemuchToday

नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के सात प्रकरणों में कुल 4 लाख 82 हजार 751 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कार्रवाई म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की गई। प्रकरणों में विभिन्न वाहन मालिकों द्वारा खंडा, गिट्टी, मिट्टी और एम-सैंड का अवैध परिवहन पाया गया। दोषियों पर खनिज रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदंड एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई। कुछ मामलों में 13 हजार 414 रुपये, 28 हजार 600 रुपये, 46 हजार 694 रुपये से लेकर 2 लाख 21 हजार 485 रुपये तथा 2 लाख 7 हजार 500 रुपये तक की शास्ति निर्धारित की गई। खनिज विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे, जिसके बाद यह दंडादेश पारित हुआ। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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