नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच महिला एवं बाल विकास परियोजना, नीमच ग्रामीण द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत बुधवार को जनपद पंचायत नीमच के सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में जनपद पंचायत की महिला बाल विकास समिति के सभापति रतनलाल मालावत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित की गई। परियोजना अधिकारी अंसारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कराना कानूनन अपराध है।
उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ती है, शिक्षा बाधित होती है और कुपोषण व घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। बैठक में लाड़ली बालिका, आभा आईडी, अपार आईडी, पोषण ट्रैकर, आंगनवाड़ी संचालन और अभिलेख संधारण की समीक्षा की गई। संतोषजनक कार्य नहीं करने वाली कार्यकर्ताओं को सुधार के निर्देश दिए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की बात कही गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह उन्मूलन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।