गांधी वाटिका चाकूबाजी मामले में बड़ा फैसला, आरोपी कुलदीप वर्मा को 7 वर्ष की सजा | @NeemuchToday

नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच जिले के बहुचर्चित गांधी वाटिका चाकूबाजी मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी कुलदीप वर्मा को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 28 फरवरी 2026 को सुनाया गया। घटना 31 जुलाई 2024 को नीमच कैंट थाना क्षेत्र स्थित गांधी वाटिका के बाहर दिनदहाड़े हुई थी, जहां आरोपी कुलदीप वर्मा ने एक युवती पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

घायल युवती को तत्काल पीसीआर वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, जबकि युवती ने उसे केवल दोस्त बताया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती एवं अपर लोक अभियोजक मो. इमरान खान ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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