नीमच में आगामी त्योहारों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, सोशल मीडिया पर निगरानी सख्त | @NeemuchToday

नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि पर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण, शेयर, लाइक या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा। ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेदारी तय की गई है। साइबर कैफे, सिम वितरण, किरायेदार सत्यापन और बिना अनुमति जुलूस-रैली पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन और हाईवे पर जाम लगाने पर रोक रहेगी। यह आदेश 23 मार्च से 21 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। 

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