नीमच टूडे न्यूज़। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मनासा को पंजीकृत पते पर कार्य न करने और अधिनियम की धारा 32 का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच राजू डाबर द्वारा इस उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए संस्था के अध्यक्ष श्रैय मूंदड़ा पर ₹50,000 की शास्ति अधिरोपित की गई है।
यह दंड स्पष्ट रूप से संस्था द्वारा अपने पंजीकृत पते पर गतिविधियां संचालित न करने और सहकारी अधिनियम के नियमों की अनदेखी करने के चलते लगाया गया है। सहायक पंजीयक ने आदेश दिया है कि यह जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर शासकीय कोष में जमा की जाए, अन्यथा नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।