नीमच टुडे न्यूज | नीमच के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोन के साथ खबर छापने की बात को लेकर मारपीट करने वाले डॉ. संजय गुप्ता, डॉ. सुजाता गुप्ता सहित चार लोगों को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन माह का कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा की गई। घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की है। दिनांक 08.03.2018 को सुबह के लगभग 10ः30 बजे गुप्ता नर्सिग होम की है। दिनांक 07.03.2028 को फरियादी पत्रकार राकेश सोन के मोबाइल पर रात्री के समय आरोपी संजय गुप्ता ने फोन लगाकर बच्चे बदलने वाले समाचार को लेकर बात की एवं नर्सिंग होम आने को कहा। दिनांक 08.03.2018 को सुबह पत्रकार राकेश सोन अपने कैमरामेन राजा प्लास के साथ नर्सिंग होम पहुंचा, जहां पर आरोपीगण डॉ. संजय गुप्ता एवं डॉ. सुजाता गुप्ता ने कैबिन में समाचार को लेकर बात-चीत करते हुए उससे विवाद किया व इसी दौरान डाँ. संजय गुप्ता उसके साथ मार-पीट करने लगे और कहा कि मैंने उसे भी बुलवाया है, जो तुम्हें खबरें देता हैं। इतनी देर में आरोपीगण प्रहलाद व दिलीप भी आ गए व उन्होंने ने भी कैबिन बंद कर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट जिस कारण उसका चश्मा टूट गया था व घटना के दौरान डॉ. सुजाता गुप्ता कैबिन का दरवाजा बंद करके खड़ी रही थी। इसी बीच आरोपीगण प्रहलाद एवं दिलीप बाहर निकलकर नर्सिग होम के बहार स्थित नाकोड़ा मेडिकल स्टोर में घुसकर मेडिकल स्टोर संचालक महावीर जैन के साथ भी मारपीट करते हुए उसको कैबिन में लेकर आ गए। इतनी देर में कैबिन के बाहर महावीर जैन के परिजनों के आ जाने पर कैबिन से सबको बाहर निकाला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी लिखाई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश श्रीमती अंकिता गुप्ता, द्वारा खबर छापने की बात को लेकर फरियादी पत्रकार एवं मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपीगण डाँ. संजय गुप्ता पिता हरिनारायण गुप्ता, उम्र-53 वर्ष एवं डाँ. सुजाता गुप्ता पति संजय गुप्ता, दोनो निवासी-गुप्ता नर्सिंग होम, कॉलेज रोड, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अन्य दो आरोपीगण दिलीप पिता मदन बसेर, एवं रामप्रहलाद उर्फ प्रहलाद बसेर, निवासी-कालियाखेड़ी, गुजराल, थाना नारायणगढ़, जिला मन्दसौर को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड, धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।