नीमच टुडे न्यूज़ | मध्यप्रदेश के नीमच में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चौपड़ा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इंदौर खंडपीठ ने उनके खिलाफ दायर दोनों याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। यह याचिकाएं नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति एवं नीतू सिंह द्वारा दायर की गई थीं, जिनमें स्वाति चौपड़ा के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने और उनके अध्यक्ष पद के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा समर्थकों में खुशी का माहौल है। उल्लेखनीय है कि नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति लंबे समय से नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। स्वाति चौपड़ा ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से चुनौती देते हुए कहा था कि यदि आरोप सही हैं तो उन्हें प्रमाण सहित सामने लाया जाए। अदालत के इस फैसले को अध्यक्ष के पक्ष में बड़ी जीत माना जा रहा है।