नीमच टुडे न्यूज़ | कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में कार्यरत 44 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया शासन के निर्देशों, पदोन्नति नियमों तथा न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पूरी की गई। अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश की अध्यक्षता में 16 जुलाई को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पात्र कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, योग्यता और पात्रता का परीक्षण किया गया। इसके बाद कलेक्टर द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए गए। जारी आदेश के अनुसार 25 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-02 (लेवल-06), 10 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-03 (लेवल-04), 8 कर्मचारियों को जमादार तथा एक कर्मचारी धर्मेंद्र सोनी को चपरासी से भृत्य संवर्ग के लेवल-02 पद पर पदोन्नत किया गया है। सभी कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही उच्च पद का कार्यभार सौंपा जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण या शैक्षणिक योग्यता संबंधी तथ्य गलत पाए जाते हैं तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए निर्धारित कंप्यूटर योग्यता और सीपीसीटी संबंधी नियमों का पालन भी अनिवार्य रहेगा।