बिना लाइसेंस संचालित मिल्क प्लांट पर कार्रवाई, एडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज | @NeemuchToday

नीमच टुडे न्यूज़ | नीमच जिले में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन का विशेष अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई के तहत 22 जुलाई को ग्राम दुधलाई स्थित एम/एस श्री सावरिया मिल्क प्लांट का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि लगभग 4 हजार लीटर दूध का संग्रहण और विक्रय बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस के किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने केवल परिवहन संबंधी पंजीयन मिलने पर इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन माना। इसके आधार पर प्लांट प्रभारी कमलेश कुमार जाट और संचालक दिनेश कुमार जाट के खिलाफ 28 जुलाई को अपर कलेक्टर न्यायालय, नीमच में प्रकरण दर्ज किया गया। अधिनियम के तहत बिना वैध खाद्य लाइसेंस कारोबार संचालित करने पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है। वहीं 29 जुलाई को रावण रूंडी स्थित श्री जोगमाया सेल्स से प्रभु श्री घी और डीएफ गोल्ड घी के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम ने कार्रवाई की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में विशेष जांच एवं सैंपलिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।

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